Paytm कंपनी पर एक के बाद एक संकट आता जा रहा है। पहले कंपनी के बैंकिंग ऑपरेशन बंद करने का आदेश RBI ने दिया है, जिसकी लास्ट डेट 15 मार्च है। और अब...
कंपनी पर ₹5.49,00,00,000 का जुर्माना लगाया है। फाइनैंशल इन्टेलिजेन्स यूनिट ऑफ़ इंडिया ने पेटियम पेमेंट बैंक पर मनी लॉन्ड्रिंग उल्लंघन के लिए ये जुर्माना लगाया है।
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस रिलीज में इसकी जानकारी दी गई है। इस रिलीज में बताया गया है कि फाइनैंशल इन्टेलिजेन्स यूनिट ने प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग अक्ट के तहत नियमों का उल्लंघन करने के लिए पेटियम पेमेंट्स बैंक पर जुर्माना लगाया है।
फाइनैंशल इन्टेलिजेन्स यूनिट इंडिया ने पेटियम पेमेंट्स बैंक की कुछ इकाइयों और नेटवर्क के ऑनलाइन गम्बलिंग जैसे गैरकानूनी कामों में शामिल होने की जानकारी मिली थी।
इस गैरकानूनी कामों से मिले पैसों को बैंक अकाउन्ट के जरिए पेटियम पेमेंट बैंक की इकाइयों में लगाया गया था। ये खुलासा होने पर जुर्माना लगाया गया है।
इससे पहले 31 जनवरी को भारतीय रिज़र्व बैंक ने पेटियम पेमेंट बैंक लिमिटेड के खिलाफ़ बड़ा अक्शॅन लिया था। केंद्रीय बैंक ने पेटियम की बैंकिंग सेवाएं 29 फरवरी तक बंद करने को आदेश दिया था।
जिससे बाद डेडलाइन बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया गया है। पेटियम के गलत ऑपरेशन पहले भी सामने आते रहे हैं और उस पर एक्शॅन्स भी होता रहा है।
2018 से 19 को RBI ने पेटियम पेमेंट बैंक को नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी थी। रोक KYC प्रोसेस से जुड़ी समस्याओं के कारण लगाई गई थी।
साल 2019 में RBI ने इस प्रतिबंध को हटा लिया था। साल 2021 में पेटियम पेमेंट बैंक पर ₹1,00,00,000 की पेनल्टी लगी थी।
सर्टिफिकेट ऑथोराइज़ेशन के लिए फैक्ट्रुअली गलत डाक्यूमेंट्स देने की बात सामने आई थी। 2022 में गलतियाँ ठीक नहीं कर पाने पर RBI ने फिर से प्रतिबंध लगा दिया। साल 2023 में ₹5,30,00,000 जुर्माना लगा।
इस साल जनवरी 31 में बैंकिंग ऑपरेशन रोकने के लिए निर्देश जारी हुए और अब फिर 5,49,00,000 का जुर्माना लगाया गया है। इस तरह पे टी एम कंपनी लगातार मुश्किलों में घिरती जा रही है।